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विधवा के पुनर्विवाह के बाद माता-पिता को मिलेगी पेंशन: हिमाचल हाईकोर्ट ने 83 वर्षीय बीएसएफ सैनिक की मां को पेंशन देने का आदेश जारी किया

June 17, 2025

विधवा के पुनर्विवाह के बाद माता-पिता को मिलेगी पेंशन: हिमाचल हाईकोर्ट ने 83 वर्षीय बीएसएफ सैनिक की मां को पेंशन देने का आदेश जारी किया

शिमला (हिमाचल प्रदेश):  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि “विधवा के पुनर्विवाह करने पर माता-पिता पारिवारिक पेंशन के हकदार हो जाते हैं,” सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की 83 वर्षीय मां की सहायता करते हुए।

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने भारत संघ को याचिकाकर्ता शंकरी देवी को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्हें दशकों से उनके उचित दावे से वंचित रखा गया था।

अदालत ने बीएसएफ के वेतन एवं लेखा प्रभाग द्वारा जारी अस्वीकृति आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसने पहले उसे अयोग्य घोषित कर दिया था। केंद्र सरकार को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा: “केन्द्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह नियम 50 के उप-खण्ड 10 के अनुसार, पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार करे, जो विधवा के पुनर्विवाह के बाद माता-पिता को पेंशन का हकदार बनाता है।”

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसका बेटा लेख राम 1979 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था और 1985 में उसकी शादी सुरक्षा नामक महिला से हुई थी। हालांकि, शादी के महज दस दिन बाद ही लेख राम की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी विधवा सुरक्षा देवी को शुरू में पारिवारिक पेंशन दी गई थी।

दिसंबर 1990 में सुरक्षा देवी ने दोबारा शादी कर ली, जिससे वह पारिवारिक पेंशन पाने के लिए अयोग्य हो गईं। उन्होंने स्वेच्छा से विभाग को लिखित रूप से सूचित किया कि वह अपने पुनर्विवाह के बाद पारिवारिक पेंशन नहीं ले रही हैं।

इसके बाद, शंकरी देवी और उनके पति स्वर्गीय सीता राम (जिनका याचिका के लंबित रहने के दौरान निधन हो गया) ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया।

हालांकि, प्राधिकारियों ने उनके अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि मृतक सरकारी कर्मचारी के माता-पिता पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं – एक ऐसा दावा जिसे अब अदालत ने गलत करार दिया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि नियमों के तहत हकदार होने के बावजूद याचिकाकर्ता को गलत तरीके से पारिवारिक पेंशन से वंचित किया गया।

अदालत ने कहा, “चूंकि याचिकाकर्ता कई वर्षों से अपने उचित दावे के लिए लड़ रही है और साथ ही यह तथ्य भी है कि याचिकाकर्ता 83 वर्ष की है, इसलिए यह अदालत उम्मीद करती है और भरोसा करती है कि केंद्र सरकार के आदेश पर आवश्यक कार्यवाही शीघ्रता से, अधिमानतः, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करके छह सप्ताह के भीतर की जाएगी।”

इसके अलावा, अदालत ने कहा, “इस मामले में, शंकरी देवी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र पाई गई हैं; वह याचिका दायर करने से पहले तीन वर्षों की अवधि के लिए बकाया राशि की हकदार होंगी।”

केंद्र सरकार को प्रक्रिया पूरी करने के लिए दी गई छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

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