पंचकूला। हरियाणा के बहुचर्चित एजेएल मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा को राहत मिली है। पंचकूला स्थित ईडी की अदालत ने दोनों नेताओं को सभी आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही उनके खिलाफ इस मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही पूरी तरह समाप्त हो गई है।
एजेएल से जुड़े इस प्रकरण में जमीन आवंटन और अन्य प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के आरोप थे। इन आरोपों के आधार पर ईडी और सीबीआई की ओर से जांच की जा रही थी। मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोहरा को आरोपी बनाया था। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने बताया कि अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद पाया कि आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
इसी आधार पर दोनों नेताओं को डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले 25 फरवरी को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पंचकूला की ईडी अदालत में डिस्चार्ज की अर्जी दायर की गई थी, जिस पर अब अंतिम फैसला आया है।
साक्ष्यों के अभाव में टिक नहीं पाया केस
जांच में दावा किया गया था कि करीब 64.93 करोड़ रुपये कीमत का प्लाॅट लगभग 69 लाख रुपये में आवंटित किया गया था, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन आरोपों को टिकाऊ नहीं माना और सभी को दोषमुक्त करार दिया।
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