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केरल में 80-वर्षीय एक बुजुर्ग को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में कुल 45 साल की कैद

February 23, 2024

केरल में 80-वर्षीय एक बुजुर्ग को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में कुल 45 साल की कैद

इडुक्की: केरल की एक अदालत ने 80-वर्षीय एक बुजुर्ग को 14 साल की एक लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में कुल 45 साल की कैद की सजा सुनायी है।

विशेष सरकारी वकील शिजो मोन जोसेफ ने बताया कि इडुक्की त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश टी जी वर्गीज ने अभियुक्त को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत कुल 45 सालों के लिए विभिन्न (कारावास) सजाएं सुनायीं।

उन्होंने बताया कि चूंकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और उसे अधिकतम 20 साल की कैद की सजा सुनायी गयी है, इसलिए वह 20 वर्षों तक सलाखों के पीछे रहेगा।

विशेष सरकारी वकील के अनुसार, अदालत ने अभियुक्त पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अभियुक्त से यदि जुर्माना वसूला जाता है तो वह पीड़िता को दे दिया जाए।

जोसेफ के मुताबिक अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी लड़की के पुनर्वास के वास्ते 50000 रुपये देने का निर्देश दिया। विशेष सरकारी वकील का कहना है कि इडुक्की जिले में लड़की के साथ 2021 में उस वक्त लगातार बलात्कार किया गया जब पीड़िता के घर पर कोई नहीं था।

उनके मुताबिक, लड़की के पिता की मौत हो गयी थी और उसकी मां ने उसका परित्याग कर दिया था। लड़की की देखभाल एक बुजुर्ग दंपती कर रहे थे, जो पीड़िता के पिता के रिश्तेदार थे।

विशेष सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता के आवास के पास अभियुक्त की एक दुकान थी और एक दिन जब उसने देखा कि उसके (पीड़िता के) घर में कोई नहीं है तो वह उसके घर में घुस गया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया।

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