नई दिल्ली: आयकर विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपए के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायमूíत बीवी नागरत्ना और न्यायमूíत ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
पीठ ने कहा, ‘इस आवेदन पर सुनवाई की शुरुआत में, प्रतिवादी विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मार्च 2024 के महीने में कई तारीखों पर अपीलकत्र्ता के खिलाफ लगभग 3,500 करोड़ रुपए की मांग की गई है।’ उसने कहा, ‘आगे (एसजी तुषार मेहता द्वारा) दलील दी गई कि इन अपीलों में जो मुद्दे सामने आए हैं, उन पर अभी फैसला सुनाया जाना बाकी है, लेकिन अब की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है क्योंकि प्रतिवादी विभाग द्वारा लगभग 3,500 करोड़ रुपए की उपरोक्त मांग के संबंध में कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।’ पीठ ने अलग-अलग कर मांग नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को 24 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।