Last Updated: November 5, 2026

Dainik Savera Times Logo

थालास्सेरी कोर्ट ने BDS स्टूडेंट नितिन राज की मौत के मामले में Dr. MK Ram को दी ज़मानत

September 10, 2026

थालास्सेरी कोर्ट ने BDS स्टूडेंट नितिन राज की मौत के मामले में Dr. MK Ram को दी ज़मानत

कन्नूर (केरल) [भारत]: थालास्सेरी डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट ने बुधवार को BDS स्टूडेंट आरएल नितिन राज की मौत के मुख्य आरोपी डॉ. एमके राम को ज़मानत दे दी।

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मनोज एम ने इस शर्त पर ज़मानत दी कि डॉ. एमके राम जांच में सहयोग करेंगे, 5 लाख रुपये का बॉन्ड भरेंगे और कॉलेज कैंपस में नहीं घुसेंगे।

तिरुवनंतपुरम के रहने वाले 19 साल के नितिन राज कन्नूर के अंजारकंडी डेंटल कॉलेज में BDS के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। 10 अप्रैल को कैंपस की एक बिल्डिंग से गिरकर उनकी आत्महत्या हो गई।

कॉलेज में डिपार्टमेंट के पूर्व हेड राम पर नितिन को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। प्रॉसिक्यूशन का आरोप है कि स्टूडेंट को राम से लगातार मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें जाति के आधार पर बेइज्जती और भेदभाव शामिल है।

उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) एक्ट के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि, थालास्सेरी प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने अगले दिन राम को कस्टडी में भेजने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि जांच एजेंसी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें गिरफ्तारी के आधार बताने में नाकाम रही। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

इस घटना के बाद, कन्नूर क्राइम ब्रांच के DySP सुधीर कल्लन को गिरफ्तारी में कथित चूक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यह कार्रवाई केरल हाई कोर्ट द्वारा पुलिस की आलोचना के बाद भी की गई, जिसमें गिरफ्तारी से निपटने में गंभीर चूक पाए जाने के बावजूद कल्लन को सर्विस में बने रहने दिया गया था।

बाद में थालास्सेरी SC/ST सेशंस कोर्ट द्वारा उनकी दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति दिए जाने के बाद राम ने 23 जुलाई को नई क्राइम ब्रांच टीम के सामने सरेंडर कर दिया।
SP मोहनचंद्रन नायर MP के नेतृत्व में मलप्पुरम क्राइम ब्रांच अब जांच कर रही है।

दूसरे आरोपी, डॉ. के.टी. संगीता नांबियार को पहले थालास्सेरी एडिशनल सेशंस कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दी थी।

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें