सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को बताया निलंबन वापसी का रास्ता…दी यह सलाह

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नसीहत देते हुए कहा कि आप राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के पास जाइए और उनसे माफी मांग लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से.

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नसीहत देते हुए कहा कि आप राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के पास जाइए और उनसे माफी मांग लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें।

 

राघव चड्ढा का अनिश्चितकालीन निलंबन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AAP सासंद बिना किसी शर्त के माफी मांगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने AAP सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की, अटॉर्नी जनरल से इस मामले में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राघव चड्ढा बिना शर्त माफी मांग लेते हैं तो उम्मीद है कि राज्यसभा के सभापति विधायक की माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और आगे का रास्ता तलाशने का प्रयास करेंगे।

क्या बोले CJI

राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें क्योंकि यह सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्य सभा सभापति की गरिमा का मामला है। वहीं राघव के वकील शादान फरासत ने कहा कि राघव राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य हैं उनको माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। वकील ने कहा कि राघव पहले भी माफी की याचना कर चुके हैं।

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