Last Updated: October 12, 2026

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Haryana : करनाल : जिप और नपा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू

April 21, 2026

Haryana : करनाल : जिप और नपा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू

करनाल। जिला परिषद वार्ड 10 और नगर पालिका तरावड़ी वार्ड 8 के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह जानकारी डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आनंद शर्मा ने दी।

25 तक भर सकेंगे नामांकन

जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के उपचुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त न्यायालय में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2026 के बीच सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसी प्रकार से तरावड़ी वार्ड नंबर 8 के उपचुनाव के लिए नीलोखेड़ी एसडीएम न्यायालय में 21 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2026 के बीच सुबह 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।

नामांकन की जांच 27 अप्रैल को

नगरपालिका तरावड़ी वार्ड नंबर 10 के उपचुनाव के लिए एसडीएम नीलोखेड़ी को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल को की जाएगी और उम्मीदवार 28 अप्रैल, 2026 को दोपहर 3.00 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, जिसके तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उक्त पदों के लिए मतदान 10 मई, 2026 को सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। नगर निकायों के मतों की गणना 13 मई को सुबह 8.00 बजे से निर्धारित केंद्रों पर शुरू होगी, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद या आवश्यकतानुसार 12 मई को पुनर्मतदान की स्थिति में संपन्न की जाएगी।

उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक

उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में पंच, सरपंच और सदस्य पद के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का 10वीं पास होना आवश्यक है, जबकि महिलाओं और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 8वीं पास की योग्यता तय की गई है। विशेष रूप से, अनुसूचित जाति की उन महिला उम्मीदवारों के लिए, जो पंच (सदस्य ग्राम पंचायत), नगर परिषद/पालिका और निगम की सदस्य का चुनाव लड़ना चाहती हैं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी तय की गई है, जिसमें जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपये रखी गई है। सभी उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर अपने खर्च का ब्यौरा जमा करना होगा, अन्यथा उन्हें आगामी चुनावों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

मतदाताओं को मिलेगा नोटा का विकल्प

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने मामलों की जानकारी दो प्रमुख समाचार पत्रों और स्थानीय टीवी चैनलों पर कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों पर प्रसारित करनी होगी। चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सदस्य के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा, जिस पर उम्मीदवार की फोटो भी अंकित होगी। मतदाताओं को नोटा का विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्चियां जिला प्रशासन द्वारा संबंधित मतदाताओं के घर-घर वितरित की जाएंगी। यह वितरण मतदान तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक मतदाता को अपने मतदान केंद्र और बूथ की स्पष्ट जानकारी समय रहते मिल सके तथा वह मतदान के दिन निर्धारित स्थल पर पहुंचकर सुगमता से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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