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सुप्रीम कोर्ट का टीडीएस प्रणाली को खत्म करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) ढांचे को खत्म करने के अनुरोध के साथ दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि यह ‘हर जगह’ लगाया जाता है। चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) ढांचे को खत्म करने के अनुरोध के साथ दायर की गई जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और कहा कि यह ‘हर जगह’ लगाया जाता है। चीफ जस्टिस (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय से कहा, माफ कीजिए, हम इस पर विचार नहीं करेंगे.. यह बहुत ही खराब तरीके से तैयार की गई है। हालांकि, आप दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई देशों में टीडीएस लगाने की व्यवस्था है।

दायर याचिका में टीडीएस प्रणाली को ‘मनमाना और तर्कहीन’ बताते हुए इसे समाप्त करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया तथा इसे समानता सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। याचिका में आयकर अधिनियम के तहत टीडीएस ढांचे को चुनौती दी गई है, जो भुगतानकत्र्ता द्वारा भुगतान के समय कर की कटौती और उसे आयकर विभाग में जमा करने को अनिवार्य बनाता है। कटौती की गई राशि को दाता की कर देयता में समायोजित किया जाता है। याचिका में केंद्र, विधि एवं न्याय मंत्रलय, विधि आयोग और नीति आयोग को पक्ष बनाया गया था।

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