‘हिंदू धर्म की सुरक्षा हो, निर्देश दीजिए’…याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट- कोई कहेगा भारत में

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें खतरे में हिंदू धर्म की “सुरक्षा” के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस.के. कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिकाकर्ता दौधराज सिंह द्वारा दायर.

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें खतरे में हिंदू धर्म की “सुरक्षा” के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस.के. कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने याचिकाकर्ता दौधराज सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज इस पर सुनवाई और विचार करने से इनकार कर दिया।

 

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,‘‘यह याचिका क्या है? कोई कहेगा भारत में इस्लाम की रक्षा करो, कोई कहेगा कि भारत में ईसाई धर्म की रक्षा करो।’ उत्तर प्रदेश के शख्स ने यह याचिका दायर की थी और कोर्ट में वह खुद ही इस पर बहस भी कर रहा था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने शैक्षिक पाठ्यक्रम का हवाला दिया, तो पीठ ने कहा कि पाठ्यक्रम निर्धारित करना सरकार का काम है।

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