सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को Manish Sisodia की पुनर्विचार याचिका पर करेगी सुनवाई

नई दिल्ली : मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी। इससे पहले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट 11.

नई दिल्ली : मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी। इससे पहले 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और तय करेगा कि जमानत दी जाए या नहीं।

30 अक्टूबर के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया। SC ने जमानत खारिज करते हुए 6-8 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुनवाई धीमी गति से चलती है तो सिसोदिया बाद के चरण में फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। फैसले की घोषणा जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की दो जजों की बेंच ने की।

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश में कहा “विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं.. 338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में स्थापित किया गया है। हमने जमानत खारिज कर दी है।” इसके अलावा 2 हफ्ते पहले, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी, जिन्हें अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

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