नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित सेवाओं को छोड़ कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) समेत सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का नियंत्रण रहेगा। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति यह फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।