वॉइस सैंपल की अनुमति को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मांगा जवाब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुडे मामले में वायरल हुई ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना एसीबी को उनकी वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी जाए. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश स्टेट गवर्नमेंट की याचिका पर दिए..

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुडे मामले में वायरल हुई ऑडियो क्लिप को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना एसीबी को उनकी वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी जाए. जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश स्टेट गवर्नमेंट की याचिका पर दिए. अदालत ने पूर्व में गत 22 जून को भी गजेंद्र सिंह को नोटिस जारी किए थे, लेकिन नोटिस की तामील नहीं हुई थी।

जुलाई, 2020 में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी. जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत की जा रही थी. आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह और संजय जैन की आवाज है. ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले एसओजी ने मामला दर्ज किया था. वहीं बाद में एसओजी की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर एफआर पेश की गई थी. दूसरी ओर समान मामले में एसीबी ने भी संजय जैन, विधायक भंवरलाल शर्मा और गजेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्रकरण में एसीबी ने संजय जैन को गिरफ्तार भी किया था. इसके बाद निचली अदालत ने एसीबी को संजय जैन का वॉयस सैंपल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन संजय ने सैंपल देने से मना कर दिया था. वहीं निचली अदालत ने गजेन्द्र सिंह का सैंपल लेने के लिए एसीबी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ पेश रिवीजन को एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

- विज्ञापन -

Latest News