नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रलय ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भुगतान में बदलाव करते हुए बगैर फास्टैग वाले वाहनों के लिए नकद भुगतान में शुल्क दोगुना कर दिया है लेकिन यूपीआई से भुगतान करने पर सवा गुना शुल्क लेने का फैसला किया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग भुगतान के लिए जारी नए नियम 15 नवंबर से प्रभावी होंगे। मंत्रलय ने शनिवार को बताया कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नया उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह नियम लागू किया है।
मंत्रालय के अनुसार डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के वास्ते शुल्क प्लाजा पर नकद लेन-देन को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है। नए नियम के तहत, बिना वैध फास्टैग के शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने वाले वाहनों से नकद शुल्क भुगतान की स्थिति में दोगुना टोल प्लाजा लिया जाएगा लेकिन गैर वैध फास्टैग उपयोगकर्ता यदि एकीकृत भुगतान इंटरफेस-यूपीआई के माध्यम से शुल्क का भुगतान करता है उसे शुल्क दर का सवा गुना शुल्क भुगतान करना होगा।
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