चंडीगढ़ : समावेशीपन को बढ़ावा देने और समान अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत सरकार ने विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण तय किया है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब के सभी विभागों में रोस्टर रजिस्टर के गहन सत्यापन के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों के बैकलॉग की पहचान की गई है। विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए 1721 पद और पदोन्नति के लिए 536 पद उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस बैकलॉग सूचना की पुष्टि और सत्यापन के लिए सभी राज्य विभागों से संपर्क किया है। इसके बाद यह डेटा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाएगा, ताकि इन पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि 87 विभागों, निगमों और बोर्डों ने अपनी बैकलॉग सूचना के साथ जवाब दिया है। डॉ. कौर ने कहा कि शेष विभागों से डेटा एकत्र करने और सत्यापित करने के प्रयास जारी हैं। सबसे अधिक बैकलॉग पदों वाले विभागों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निदेशक लोक शिक्षण (प्राथमिक) और निदेशक लोक शिक्षण (माध्यमिक) शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री ने समय पर सत्यापन प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया है।
सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग (विकलांगता प्रकोष्ठ) को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि सभी सत्यापन समय पर पूरे किए जाएं। इससे इन आवश्यक रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई की सुविधा मिलेगी, जिससे पंजाब राज्य में दिव्यांगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह पहल समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। मंत्री ने कहा कि इन लंबित रिक्तियों को पूरा करके राज्य का लक्ष्य समान रोजगार के अवसर और व्यापक सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक मानक स्थापित करना है।