Last Updated: September 21, 2026

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‘कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट’ के विरोध में इलाके के लोगों का फूटा गुस्सा

July 16, 2026

‘कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट’ के विरोध में इलाके के लोगों का फूटा गुस्सा

अमृतसर: गांव मंडियाला (तहसील अमृतसर-2) में ‘अमृतसर एनवायरोकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड’ की तरफ से लगाए जा रहे ‘कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट’ के विरोध में आज इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जो इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हुई पब्लिक हियरिंग के दौरान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रदेश नेता गुरबचन सिंह चब्बा, जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह कलेर और प्रदेश नेता जरमनजीत बंडाला की लीडरशिप में सैकड़ों गांववाले, स्थानीय लोग और दो गांवों के 100 से ज़्यादा छोटे स्कूली बच्चे मौके पर पहुंचे और प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध करते हुए अपना विरोध और एतराज दर्ज कराया।

इस मौके पर प्रमुख नेताओं ने कहा कि हियरिंग के दौरान कंपनी का एक बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया जिसमें स्कूल और गुरुद्वारे के फैक्ट्स छिपाए गए थे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने प्रदूषण विभाग को जो शिक्षण संस्थानों और धार्मिक स्थलों की लिस्ट दी है, उसमें प्रोजेक्ट साइट से करीब 130 मीटर दूर गुरुद्वारा शहीद सिंह और इतनी ही दूरी पर सड़क के दूसरी तरफ बाबा वधावा सिंह एकेडमी का जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान कंपनी के होश तब उड़ गए, जब मौके पर मौजूद प्रदूषण विभाग के XEN ने खुद सरकारी रिकॉर्ड में पहली आपत्ति दर्ज करते हुए लिखा कि कंपनी ने साजिश के तहत अपनी रिपोर्ट में यह बात छिपाई है कि प्लांट के बिल्कुल पास गुरुद्वारा साहिब और स्कूल है।

उन्होंने कहा कि यह प्लांट रेड कैटेगरी (सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली) में आता है, जिसकी सीमा गांव के एक रिहायशी घर से मिलती है। इसके साथ ही गांव का मुख्य गुरुद्वारा साहिब सिर्फ 100 मीटर दूर है और सड़क के दूसरी तरफ (सिर्फ 130 मीटर दूर) ‘बाबा वधावा सिंह जी विद्या केंद्र’ स्कूल है, जहां 450 से ज्यादा मासूम बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे जहरीले पौधे से बच्चों और संगत को कैंसर और सांस की गंभीर बीमारियों का सीधा खतरा होता है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों ने न सिर्फ बोलकर एतराज जताया है, बल्कि लिखकर भी एतराज जताया है।

नेताओं ने बताया कि पब्लिक हियरिंग के दौरान स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स और गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से अपने ऑफिशियल लेटर पैड पर अधिकारियों को लिखकर एतराज पत्र दिए गए थे। इसके साथ ही, संगठन के नेताओं ने हियरिंग की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाए। EIA नोटिफिकेशन 2006 के नियमों के मुताबिक, पब्लिक हियरिंग की अध्यक्षता सिर्फ जिले के DC और ADC को करनी चाहिए, लेकिन आज की हियरिंग में सिर्फ SDM लेवल के अधिकारी ही शामिल हुए, जिससे यह पूरी प्रक्रिया कानूनी तौर पर अमान्य है।

संगठन और गांववालों की चेतावनी

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और गांव की पंचायतों ने प्रशासन को कड़े लहजे में चेतावनी दी है कि क्योंकि कंपनी ने तथ्य छिपाकर सरकार के साथ धोखा किया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन को EIA एक्ट के नियम 8(vi) के तहत तुरंत खारिज किया जाना चाहिए।” नेताओं ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर आए अधिकारियों के पास इलाके के लोगों की खतरनाक गैसों, धूल और पानी के प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं का कोई ठोस जवाब नहीं था।

नेताओं ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें बफर जोन के मापदंडों और ग्रीन जोन बनाने के काम के बारे में गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदूषण विभाग के AXION ने अच्छी पहल की है, लेकिन अगर प्रशासन जनता की आवाज और विभाग के अपने ही अधिकारी के एतराज को नजरअंदाज करके प्लांट लगाने की इजाजत देता है, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा और कड़ा जन संघर्ष शुरू किया जाएगा और हम इलाके के लोगों द्वारा उठाए गए हर कानूनी रास्ते का भी मजबूती से समर्थन करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों बच्चे, पुरुष और महिलाएं मौजूद थे।

📍 Location: Amritsar (Amritsar)

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