1158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन को बड़ी राहत, High Court ने भर्ती प्रक्रिया को दी हरी झंडी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इससे साफ है कि अब उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को नौकरी मिल सकेगी। हालांकि, पहले भर्ती प्रक्रिया को.

चंडीगढ़: पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इससे साफ है कि अब उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल लोगों को नौकरी मिल सकेगी। हालांकि, पहले भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया था। कहा गया था कि भर्ती में नियमों का पालन नहीं किया गया है। लेकिन अब सभी उम्मीदवारों और पंजाब सरकार को राहत देते हुए कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। जिन आवेदकों ने ज्वाइन कर लिया था, उन्हें स्टेशन अलॉट नहीं किए गए।

ये नियुक्तियां पहले चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के कार्यकाल में की गई थीं, लेकिन बाद में संवैधानिक चिंताओं का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने इन पर रोक लगा दी थी। अक्टूबर 2021 में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने 1,091 शिक्षण पदों और 67 लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती की घोषणा की थी और वादा किया था कि 45 दिनों के भीतर लिखित परीक्षा के आधार पर इन्हें भरा जाएगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए 33 विज्ञापन जारी किए गए।

आवेदन करने के लिए न्यूनतम मानदंड यूजीसी-नेट योग्यता के साथ स्नातकोत्तर डिग्री थी। बाद में 1158 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और करीब 607 को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए, लेकिन इस प्रक्रिया को चुनौती दी गई और दिसंबर 2021 में कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी। सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी है, जिससे छात्रों का करियर प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट के फ़ैसले पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, कि “हमारी सरकार ने 1158 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मामले में अपील सफलतापूर्वक जीत ली है। इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई, खास तौर पर हमारी समर्पित कानूनी टीम को! 2364 ETT के बाद यह दूसरी बड़ी भर्ती जीत है। पिछली सरकार की गलतियों के कारण दोनों ही मामले लंबे समय से कोर्ट में लंबित थे। पंजाब में उच्च शिक्षा के बेहतर भविष्य की दिशा में एक कदम आगे। हम पर भरोसा दिखाने वाले और आज तक धैर्यपूर्वक इंतजार करने वाले सभी उम्मीदवारों का शुक्रिया।”

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