SSP के आदेश पर UAPA और PMLA के तहत कार्रवाई नहीं शुरू कर सकते, हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश

चंडीगढ़ (नीरू) : एसएसपी के आदेश पर यूएपीए और पीएमएलए के तहत कार्रवाई नहीं शुरू कर सकते। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये दोनों विशेष अधिनियम हैं और एसएसपी द्वारा पत्र लिखकर इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, इन अधिनियमों को लागू करने की गुंजाइश का पता लगाए.

चंडीगढ़ (नीरू) : एसएसपी के आदेश पर यूएपीए और पीएमएलए के तहत कार्रवाई नहीं शुरू कर सकते। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये दोनों विशेष अधिनियम हैं और एसएसपी द्वारा पत्र लिखकर इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, इन अधिनियमों को लागू करने की गुंजाइश का पता लगाए बिना ही इन्हें लागू कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने बर्खास्त पुलिसकर्मियों की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि केवल एसएसपी के पत्र के आधार पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम को आपराधिक मामले में लागू नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि एसएसपी ने इन दोनों विशेष अधिनियमों को लागू करने की गुंजाइश का पता लगाए बिना ही इसके लिए सिफारिश कर दी जो गलत है। इन टिप्पणियों के साथ ही याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों की बहाली पर विचार करने का पंजाब सरकार को आदेश दिया है।

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