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चंडीगढ़ (नीरू) : एसएसपी के आदेश पर यूएपीए और पीएमएलए के तहत कार्रवाई नहीं शुरू कर सकते। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये दोनों विशेष अधिनियम हैं और एसएसपी द्वारा पत्र लिखकर इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, इन अधिनियमों को लागू करने की गुंजाइश का पता लगाए.