चंडीगढ़: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने डडूमाजरा में पांच रिहायशी इकाइयों में उल्लंघन को लेकर भवन को ध्वस्त कर दिया। जो कि उल्लंघन कैंटिलीवर, सरकारी भूमि पर आरसीसी सीढ़ी के आकार के थे।
सीएचबी विध्वंस की लागत की गणना कर रहा है जो आवंटियों से वसूल की जाएगी और भुगतान न करने की स्थिति में उनके आवंटन रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। सीएचबी ने सभी आबंटियों, जिन्हें नए निर्माण के खिलाफ चालान / विध्वंस नोटिस जारी किए गए हैं, से अनुरोध किया कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा विध्वंस से बचने के लिए इन उल्लंघनों को तुरंत हटा दें। उन्होंने सभी आबंटियों से कहा कि वे किसी भी नए भवन का उल्लंघन न करें अन्यथा उनके जोखिम और लागत पर इसे गिराया जा सकता है।
सीएचबी ने कहा कि इन उल्लंघनों से न केवल आवास इकाइयों के लिए बल्कि विशेष इकाई के लिए और आसपास की इकाई के लिए भी सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, सीएचबी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। इसके अलावा सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर सभी अतिक्रमण सीएचबी से बिना किसी सूचना के तत्काल हटाने की आवश्यकता है।