Last Updated: October 31, 2026

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लुधियाना की तीन जेलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का औचक निरीक्षण, कैदियों की समस्याएं सुनीं

October 31, 2026

लुधियाना की तीन जेलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का औचक निरीक्षण, कैदियों की समस्याएं सुनीं

31.10.2026 को, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लुधियाना की महोदया हरप्रीत कौर रंधावा ने केंद्रीय कारागार, महिला कारागार और बोर्स्टल कारागार, लुधियाना का अचानक निरीक्षण किया। इस अवसर पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सह सचिव, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लुधियाना के श्री हिमांशु अरोरा भी उपस्थित थे।

निरीक्षण के दौरान, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहिबा ने केंद्रीय कारागार, महिला कारागार और बोर्स्टल कारागार के अधीक्षकों की उपस्थिति में विभिन्न कैदियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। इसके बाद, मौके पर ही कारागार अधिकारियों को कैदियों की जायज समस्याओं का तत्काल समाधान करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए। माननीय न्यायाधीश साहिबा ने कैदियों को निशुल्क कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जो कैदी अपने मामलों की पैरवी के लिए व्यक्तिगत रूप से वकील नियुक्त करने में असमर्थ हैं, वे लुधियाना स्थित जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही, कैदियों को यह भी बताया गया कि निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए वे जेल में स्थापित कानूनी सहायता क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं और कानूनी सहायता के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं।

इस अवसर पर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लुधियाना ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लुधियाना के सचिव को निर्देश दिया कि वे दीर्घकालिक कारावास में बंद कैदियों को विधिवत रूप से रिहा करने की प्रक्रिया को तत्काल लागू करें। जेल दौरे के दौरान, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लुधियाना ने उक्त जेलों में चल रहे विधि सहायता क्लीनिकों की समीक्षा की। इसके बाद, माननीय न्यायाधीश साहिबा ने केंद्रीय जेल में कैदियों के लिए तैयार किए गए भोजन की समीक्षा की।

इसके अतिरिक्त, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लुधियाना द्वारा महिला जेल में बंद उन महिला कैदियों को भोजन और पेय पदार्थ वितरित किए गए जिनके साथ छोटे बच्चे थे। अंत में, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहिबा ने सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 182/2025 दिनांक 02.12.2025 और 21.04.2026 को जारी किए गए दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और जाँच के दौरान पाई गई कुछ कमियों को दूर करें तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई पर समयबद्ध तरीके से जिला विधि सेवा प्राधिकरण, लुधियाना को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

📍 Location: लुधियाना (लुधियाना)

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