Sadhu Singh Dharamsot पर ED का एक्शन : 4.58 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त

काले धन को वैध बनाने के लिए 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने पाया कि पूर्व मंत्री धर्मसोत ने 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 तक अपनी आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की थी।

जांलधर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटों की 4.58 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसके आधार पर ईडी ने जांच की थी।

काले धन को वैध बनाने के लिए ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) के तहत जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ने पाया कि पूर्व मंत्री धर्मसोत ने 1 मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 तक अपनी आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की थी। इस जांच में धर्मसोत के वन मंत्री रहते अर्जित की गई संपत्तियों को भी शामिल किया गया है। ईडी जालंधर ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटों की 4.58 करोड़ रुपए की विभिन्न संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

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