Last Updated: September 21, 2026

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बेअदबी बिल पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने किए साइन, दोषियों को मिलेगी उम्रकैद की सजा

April 19, 2026

बेअदबी बिल पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने किए साइन, दोषियों को मिलेगी उम्रकैद की सजा

पंजाब डेस्कः पंजाब सरकार ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी (अनादर) के मामलों को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया है। “जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026” अब कानून बनने के लिए तैयार है। इस विधेयक को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अपनी मंजूरी दे दी है।

दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान
इस नए कानून की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें सजा को बहुत सख्त बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर करता है  और वह दोषी पाया जाता है  तो उसे उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों को पूरी तरह रोकना और लोगों में डर पैदा करना है ताकि कोई भी ऐसी हरकत न करे।

 

मुख्यमंत्री भगवंत मान का आया बयान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने कहा कि यह कानून राज्य में धार्मिक भावनाओं और सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार पवित्र धर्मग्रंथों के सम्मान को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति बेअदबी करेगा, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।

कानून का उद्देश्य क्या है?
इस कानून का मुख्य उद्देश्य है

  • धार्मिक ग्रंथों का सम्मान बनाए रखना
  • समाज में शांति और भाईचारा कायम रखना
  • बेअदबी जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना

यह कदम पंजाब में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और इसे एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।

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