हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने वाले युवक की जमानत दूसरी बार की रद्द

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार अमृतसर के एक युवक की जमानत दूसरी बार रद्द कर दी है। जमानत रद्द करने के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय इतिहास के सबसे काले और सबसे भयानक क्षणों में से एक, 1984 के.

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार अमृतसर के एक युवक की जमानत दूसरी बार रद्द कर दी है। जमानत रद्द करने के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भारतीय इतिहास के सबसे काले और सबसे भयानक क्षणों में से एक, 1984 के सिख विरोधी दंगों को भी याद किया।

आरोपी राहुल शर्मा के खिलाफ 5 मई 2023 को अमृतसर सदर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295-ए, 298, 153-ए, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस बीच राहुल शर्मा ने हिंदू नेता सुधीर सूरी की हत्या को लेकर एक वीडियो जारी किया, जिनकी दिसंबर 2022 में अमृतसर के एक सिख युवक ने हत्या कर दी थी जिसमें उन्होंने सिख समुदाय के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

आरोपी राहुल द्वारा नियमित जमानत के लिए दूसरी याचिका दायर करने के बाद मामला न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरी की पीठ के समक्ष रखा गया था। न्यायाधीश पुरी ने याचिकाकर्ता द्वारा अपलोड किए गए कथित वीडियो पोस्ट को मामले से जोड़ा। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायधीश पुरी ने कहा कि कोर्ट को 1984 के दंगों की याद आ गई, जो भारत के इतिहास के सबसे काले और भयावह क्षणों में से एक थे।

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