छात्रवृत्ति राशि जारी करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016-2017 के मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका में पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2016-2017 में मैट्रिक परीक्षा.

चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2016-2017 के मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका में पंजाब सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2016-2017 में मैट्रिक परीक्षा में 80% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया है।

ऐसे छात्र 2013 में पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई डॉ. हरगोबिंद खुराना छात्रवृत्ति योजना के तहत माध्यमिक कक्षाओं में अगले दो वर्षों की शिक्षा के लिए प्रत्येक छात्र को तीस हजार रुपये की छात्रवृत्ति के हकदार थे। याचिकाकर्ता ने सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 11 छात्रों की एक सूची प्रस्तुत की थी। जाडला एसबीएस नगर काफी समय बीत जाने के बावजूद अभी तक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुनैना ने हाई कोर्ट के ध्यान में यह बात लाई कि बड़ी संख्या में ऐसे छात्र छात्रवृत्ति राशि का भुगतान न होने के कारण परेशान हैं। इस स्तर पर एसीजे और न्यायमूर्ति निधि गुप्ता की एचसी खंडपीठ ने पंजाब राज्य को सुनवाई की अगली तारीख पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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