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मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के सामने पेश हुए विधायक रमन अरोड़ा, PMLA के तहत दर्ज हुआ बयान

Money Laundering Case

Money Laundering Case

पंजाब डेस्क: जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। ईडी ने उन्हें पहले समन जारी कर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे।

कार्यालय पहुंचने पर निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत विधायक का सामान बाहर ही जमा करवाया गया। इसके बाद उन्हें अधिकारियों के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान उनका कार्यालय पहुंचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वह सफेद कुर्ता-पायजामा पहने दिखाई दिए।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की यह जांच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़ी हुई है। इसी केस में विजिलेंस पहले रमन अरोड़ा को गिरफ्तार कर चुकी है। विजिलेंस की एफआईआर के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अलग से जांच शुरू की है।

विजिलेंस जांच में सामने आए थे गंभीर आरोप

विजिलेंस ब्यूरो ने विधायक के खिलाफ करीब 1.10 करोड़ रुपये की संदिग्ध संपत्ति का मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था ताकि मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों की गहन जांच की जा सके।

जांच एजेंसियों का आरोप है कि रमन अरोड़ा ने तत्कालीन असिस्टेंट टाउन प्लानर (ATP) सुखदेव वशिष्ठ के साथ मिलकर कुछ लोगों को अवैध नोटिस जारी करवाए। इन नोटिसों के माध्यम से संपत्तियों को सील करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई का डर दिखाया जाता था। आरोप है कि बाद में इन मामलों को समाप्त करने या कार्रवाई रोकने के बदले धनराशि की मांग की जाती थी।

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PMLA के तहत दर्ज किया गया बयान

अधिकारियों के अनुसार, विधायक को 2 जून को जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। पूछताछ के दौरान उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। एजेंसी अब उनके वित्तीय लेनदेन, संपत्तियों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।

रमन अरोड़ा के खिलाफ जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अगस्त 2024 में कथित अवैध वसूली का एक मामला भी दर्ज किया था। हालांकि बाद में उन्होंने जिला अदालत से जमानत हासिल कर ली थी। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले दिनों में मामले में नए खुलासे हो सकते हैं।

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