Last Updated: October 7, 2026

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Punjab में नए ट्रैफिक नियम लागू, अगर नहीं माने नियम तो देना होगा भारी जुर्माना, जारी हुआ ये आदेश

February 10, 2024

Punjab में नए ट्रैफिक नियम लागू, अगर नहीं माने नियम तो देना होगा भारी जुर्माना, जारी हुआ ये आदेश

चंडीगढ़ (मनजोत) : पंजाब में चार पहियों वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सीट बैल्ट अनिवार्य कर दी गई है। ड्राइवर सीट के साथ बैठने वाले यात्रियों के लिए तो पहले भी सीट बैल्ट लगाना लाजिमी था, लेकिन अब पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए भी सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। यह आदेश 15 फरवरी से लागू होगा।

इस संबंध में एडीशनल डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) ने एक आदेश जारी किया है। इसके बारे में राज्य के सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि इसके बारे में ड्राइवरों को और दूसरे लोगों को जो चार पहिया वाहनों में यात्रा करते हैं, उनको जागरूक किया जाए और इस संबंध में अलग-अलग शहरों में सैमीनार किए जाएं। बैल्ट लगाना सरकारी अधिकारियों के लिए भी उतना ही जरूरी है, जितना कि गैर-सरकारी लोगों के लिए हैं।

यातायात शिक्षा वर्ष द्वारा प्रतिदिन आयोजित सेमिनारों में यह संदेश आम जनता को दिया जाये तथा यह भी बताया जाए कि इस सड़क सुरक्षा माह की समाप्ति के बाद कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी वाहन चालक आगे अथवा पीछे सीट बेल्ट का प्रयोग न करें, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

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