चंडीगढ़ (नीरू) : पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में नामजद आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टीवी इंटरव्यू मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया हुए इस मामले में एडीजीपी जेल को तलब किया। एडीजीपी जेल ने बताया की जिस समय इंटरव्यू हुआ वो राजस्थान जेल में था, इस समय वो गुजरात की जेल में है।
हाईकोर्ट ने पूछा कौन से अधिकारियों ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को फैसिलिटेट करवाया था। जेलों में मोबाइल के इस्तेमाल का भी जिक्र हुआ। डायरेक्टर पंजाब इंजीनियरिंग कालेज हाईकोर्ट को इसेक्ट्रोनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक्सपर्ट मुहैया करवाएगा जो जेलों में मोबाइल की रोकथाम पर परामर्श देगा।
एडीजीपी जेल कहा कि जिस समय इंटरव्यू हुआ वो राजस्थान में था, उससे पहले वो दिल्ली में था। हाई कोर्ट ने कहा कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है क्या एक्सट्रॉर्शन, थ्रेट कॉल या फिर गैंगस्टर बिश्नोई के मामले में इंटरव्यू के लिए। ये भी देखना होगा की कैदी अपने रिश्तेदार या फिर अपने वकील से बात करते है। क्योंकि लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल ना के बराबर है।
जैमर भी जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रोक नहीं सकते। एडीजीपी जेल को हर जिले की जेलों के हिसाब से टाइमलाइन लेकर आना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते 20 दिसंबर को होगी।