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पादरी जशन गिल ने गुरदासपुर कोर्ट में किया सरेंडर; BCA छात्रा के साथ रेप करने का है आरोप

गुरदासपुर (पंजाब): 22 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपी स्वयंभू पादरी जशन गिल ने बुधवार को गुरदासपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को मामले में उससे पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड मिली है। पादरी पर 22 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप है,.

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गुरदासपुर (पंजाब): 22 वर्षीय महिला से बलात्कार के आरोपी स्वयंभू पादरी जशन गिल ने बुधवार को गुरदासपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस को मामले में उससे पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड मिली है।

पादरी पर 22 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप है, जिसके कारण कथित तौर पर उसकी मौत हो गई। इससे पहले, एएनआई से बात करते हुए, बेटी के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी, जो उस समय बीसीए की छात्रा थी, को पादरी ने “गुमराह” किया था।

पिता ने नाम न बताने की शर्त पर एएनआई को बताया, “हम अपने परिवार के साथ गुरदासपुर जिले के अबुल खैर गांव में एक चर्च में जाते थे। जशन गिल नाम के एक पादरी ने मेरी बेटी को गुमराह किया और उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। मेरी बेटी 22 साल की थी और बीसीए की छात्रा थी। उसने उसे गर्भवती कर दिया और बाद में खोखर गांव में एक नर्स से उसका गर्भपात करवा दिया।”

नर्स पर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए पिता ने कहा, “गर्भपात लापरवाही से किया गया, जिसके बाद उसे संक्रमण हो गया…मेरी बेटी ने पेट दर्द की शिकायत की और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया…बाद में अल्ट्रासाउंड के बाद हमें पता चला कि मेरी बेटी का गर्भपात हो गया था और फिर उसे अमृतसर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।”

पिता का कहना है कि उन्हें कई बार धमकियां मिली हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है। पिता ने कहा कि उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पंजाब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उन्होंने कहा, “मुझे बहुत धमकियां मिलीं, इसलिए मैंने अपना गांव छोड़ दिया… मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूं… पंजाब पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं घटना की सीबीआई जांच की मांग करता हूं… मैंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है।”

इससे पहले एक अन्य मामले में पंजाब के मोहाली कोर्ट ने 1 अप्रैल को स्वयंभू ईसाई पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पंजाब पुलिस ने पादरी राजिंदर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जब महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उस पर हमला किया गया है। यह घटना कथित तौर पर प्रार्थना सत्र के बाद हुई, जहां पीड़िता ने दावा किया कि उसके साथ-साथ अन्य लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और शारीरिक रूप से हमला किया गया।

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