परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक

    एसएएस नगर: जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला एसएएस नगर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। यह आदेश गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल,.

 

 

एसएएस नगर: जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला एसएएस नगर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के भीतर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।

यह आदेश गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फेज-3बी1, (एसएएस नगर) (बी-1) एसएएस नगर-01, खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खरड़ (एसएएस नगर) खरड़-03, स्वर्गीय गुरनाम सिंह सैनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डेराबस्सी (एस.ए.एस. नगर) डेराबस्सी-03 केन्द्रों पर लागू होगा। ये आदेश 11 अगस्त 2023 से 6 सितम्बर 2023 तक लागू रहेंगे।

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