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पंजाब सरकार ने पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभार्थियों के लिए ₹12.99 करोड़ किए जारी: डॉ. बलजीत कौर

चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आशीर्वाद योजना के तहत ₹12.99 करोड़ जारी किए हैं। इस राशि से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2,549 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी देते हुए, डॉ. बलजीत.

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चंडीगढ़: पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आशीर्वाद योजना के तहत ₹12.99 करोड़ जारी किए हैं। इस राशि से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2,549 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

अधिक जानकारी देते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए 18 जिलों बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन सहित पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लाभार्थियों से आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुए थे। इन 2,549 लाभार्थियों को कवर करने के लिए ₹12.99 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि निम्नलिखित जिलों में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है: बरनाला में 38, बठिंडा में 33, फरीदकोट में 62, फिरोजपुर में 8, फतेहगढ़ साहिब में 28, फाजिल्का में 67, होशियारपुर में 195, जालंधर में 85 और कपूरथला में 27। इसके अलावा, मानसा में 175, श्री मुक्तसर साहिब में 89, पटियाला में 406, पठानकोट में 224, रूपनगर में 384, एसएएस नगर में 230, संगरूर में 280, मलेरकोटला में 99 और तरनतारन में 119 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता मिली है।

डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार कम आय वाले परिवारों की लड़कियों को उनकी शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने आगे बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक पंजाब के स्थायी निवासी होने चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से संबंधित होने चाहिए, और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से होने चाहिए। कुल वार्षिक पारिवारिक आय ₹32,790 से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पात्र परिवार की दो बेटियाँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है।

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