पंजाब डेस्क: पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए पूर्व में अनिवार्य NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) और चूल्हा टैक्स के प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया है और अब सभी संबंधित BDO कार्यालयों में नोटिफिकेशन भी लगा दिए गए हैं।
उम्मीदवार होंगे सीधे नामांकन के हकदार
नोटिफिकेशन के अनुसार, केवल पूर्व सरपंच, पूर्व पंच, पूर्व समिति सदस्य और पूर्व जिला परिषद सदस्य को ही NOC जारी किया जाएगा। जबकि पहली बार चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार अब सीधे व्यक्तिगत एफिडेविट के माध्यम से नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
शिरोमणि अकाली दल ने उठाया था मुद्दा
इस बदलाव के पीछे शिरोमणि अकाली दल की भूमिका अहम रही। पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि स्थानीय प्रशासन द्वारा चूल्हा टैक्स और अन्य क्लीयरेंस सर्टिफिकेट न जारी करने के कारण उम्मीदवारों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि इस मुद्दे को लेकर राज्य चुनाव आयोग को भी अवगत कराया गया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। अब आयोग ने पुराने नियम हटाकर पर्सनल एफिडेविट की व्यवस्था को मान्यता दे दी है।
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पंजाब कांग्रेस ने भी जताई चिंता
वहीं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस मामले पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और बिना NOC उम्मीदवारों के नामांकन को रोकना अनुचित है।