SMO डॉ. कंवलजीत सिंह की जमानत पटीशन रद्द, 3 अप्रैल को विजिलेंस ने रिशवत लेते किया था गिरफ्तार

अमृतसर जेल में बंद एसएमओ की पटीशन पर पहली सुनवाई 24 अप्रैल को हुई थी। एडिशनल सैशन जज राकेश शर्मा की अदालत ने विजिलेंस से पूरी रिपोर्ट मांगी है।

अमृतसर: विजिलेंस द्वारा कंटीन से संबंधित ठेकेदार से 50 हजार रूपए की रिशवत लेते रंगे हाथ काबू किए गए जिला स्तरीय सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. कंवलजीत सिंह की जमानत पटीशन सोमवार को रद्द कर दी गई। कंवलजीत सिंह को विजिलेंस इंस्पेक्टर शरनजीत सिंह की अध्यक्षता में सरकारी गवाहों की हाजरी में उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। एसएमओ कंवलजीत सिंह द्वारा सिविल अस्पताल से संबंधित कंटीन से तैयार खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए ठेकेदार को तंग परेशान किया गया। उसने कई बार ठेकेदार से नगदी भी ली, पर उस का लालच बढ़ता रहा। वणर्नीय है कि 3 अप्रैल को विजिलेंस ने कंवलजीत सिंह को 50 हजार रूपए की रिशवत लेते रंगे हाथ काबू किया था। कंवलजीत सिंह ने जमानत के लिए अर्जी दी थी।

अमृतसर जेल में बंद एसएमओ की पटीशन पर पहली सुनवाई 24 अप्रैल को हुई थी। एडिशनल सैशन जज राकेश शर्मा की अदालत ने विजिलेंस से पूरी रिपोर्ट मांगी है। विजिलेंस ने रिपोर्ट तैयार करके अतिरिक्त जज की अदालत में पेश की। उक्त रिपोर्ट के बाद सोमवार को अदालत में पटीशन पर सुनवाई हुई, जिस दौरान शिकायतकर्ता धर्मवीर सिंह द्वारा एडवोकेट मनमोहन सिंह ठुकराल भी पेश हुए, जबकि सरकारी वकील के तौर पर राकेश कुमार शर्मा ने सरकार की तरफ से केस पेश किया। एडिशनल सैशन जज राकेश शर्मा ने शाम को एसएमओ की जमानत पटीशन रद्द कर दी।

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