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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिंकल की जमानत याचिका रद्द, हथियार दिखाने पर नई FIR

September 20, 2025

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिंकल की जमानत याचिका रद्द, हथियार दिखाने पर नई FIR

लुधियाना: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गुरविंदर सिंह प्रिंकल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर एडवोकेट गगनप्रीत व उनके परिवार के बारे में अभद्र शब्दावली का प्रयोग और आई.टी. एक्ट के मामले में अदालत ने प्रिंकल की जमानत रद्द कर दी है। इसके साथ ही जमानत के बाद सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर धमकाने के मामले में थाना डिवीजन नंबर 5 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने शुक्रवार को पेशी पर आए प्रिंकल को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस हिरासत में आरोपी प्रिंकल से पूछताछ जारी है। बता दें कि साल 2022 में गुरविंदर सिंह प्रिंकल पर एडवोकेट गगनप्रीत ने मामला दर्ज करवाया था। इसकी जांच साइबर विंग को सौंपी गई थी। साइबर विंग ने प्रिंकल को क्लीन चिट दे दी थी लेकिन एडवोकेट गगनप्रीत ने अदालत में याचिका दायर की, जिसके बाद फिर से मामला खुला और प्रिंकल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने प्रिंकल की जमानत याचिका पर सुनवाई की और उसे जमानत दे दी। एडवोकेट गगनदीप का कहना है कि प्रिंकल ने जमानत मिलने के बाद फिर से सोशल मीडिया पर धमकियां देनी शुरू कर दी। यही नहीं उसने सोशल मीडिया पर हथियार दिखाकर भी धमकियां दी।

एडवोकेट गगनप्रीत ने इस बारे में अदालत में याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने प्रिंकल की जमानत खारिज कर दी। इस पर थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया। शुक्रवार को जब प्रिंकल पेशी पर अदालत आया तो उसकी पहले वाले मामले में जमानत रद्द कर दी गई। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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