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बेंगलुरु : Karnataka High Court ने 44 साल पहले तत्कालीन अविभाजित दक्षिण कन्नड़ जिले में दर्ज हत्या के एक मामले में 68 वर्षीय बेंगलुरु निवासी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि इतने लंबे समय बाद दोष साबित करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि आरोपी का बरी.