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पानीपत। अंसल चौक पर प्रेम विवाह से नाराज होकर बंटी की हत्या करने वाले उसके साले और पांच दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक आरोपी को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इसके अलावा 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की.