-
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एयर इंडिया पेशाब मामले में पीड़िता की उस याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयरलाइन कंपनियों को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए नियम बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में ‘अनियंत्रित/विघटनकारी व्यवहार’ के संबंध में स्पष्ट.