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नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है। निर्देशों के अनुसार, जो राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता या समर्थक उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं.