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पंजाब के केबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को आज बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि मीत हेयर के खिलाफ चंडीगढ़ 24 अक्टूबर 2020 को आईपीसी की धारा 188 के.