कैबिनेट मंत्री Meet Hayer को HC से मिली बड़ी राहत, High Court ने गैर जमानती वॉरंट किए रद्द

पंजाब के केबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को आज बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि मीत हेयर के खिलाफ चंडीगढ़ 24 अक्टूबर 2020 को आईपीसी की धारा 188 के.

पंजाब के केबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर को आज बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि मीत हेयर के खिलाफ चंडीगढ़ 24 अक्टूबर 2020 को आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी जब वे आप समर्थकों के साथ चंडीगढ़ में भाजपा के ऑफिस में धरना देने गए थे।

इस केस में मीत हेयर को जमानत मिली थी लेकिन पिछले महीने मीत हेयर अदालत में पेश नही हुए थे जिसके कारण अदालत ने उनकी जमानत को रद्द कर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे। लेकिन अब चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।

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