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नई दिल्ली: वित्तवर्ष 2023-24 बस आने ही वाला है, जब कैपिटल गेन टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे।1 अप्रैल से भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदों में बदलने को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इसलिए कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा।इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर भी कोई.