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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री की जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा डिग्री जारी करने के आदेश को खारिज कर दिया। क्या था मामला? 2016 में, केंद्रीय सूचना आयोग.