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नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति (SC) का सदस्य नहीं माना जाएगा। कोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलकर किसी दूसरे धर्म (जैसे ईसाई या मुस्लिम).