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Sentencing of convict in charas smuggling case : कुल्लू। विशेष न्यायाधीश-प्रथम, कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने कुल्लू के झुडू राम को चरस तस्करी की तस्करी में दोषी करार दिया है। उसे इस जुर्म में 13 साल के कठोर कारावास और एक लाख 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने.