-
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और डकैती के आरोपी 10 लोगों को पहचान न हो पाने के कारण बुधवार को बरी कर दिया।कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपियों की पहचान स्थापित करने में अभियोजन पक्ष की विफलता को उनके बरी.