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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण के बाद होने वाले गंभीर दुष्प्रभाव के लिए ‘दोष निर्धारण के बगैर मुआवजा देने की नीति’ तैयार करने का केंद्र सरकार को मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूíत विक्रम नाथ और न्यायमूíत संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के.