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नई दिल्ली:आयकर अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर के बारे में विवरण मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी। सोशल नेटर्विकंग मंच एक्स पर शुक्रवार को भारतपे.