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इंटरनेशनल न्यूज: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इस फैसले को अमेरिका में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासी.