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चंडीगढ़। पंजाब की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन मामले में ‘सरगना’ जगदीश सिंह उर्फ भोला सहित 17 आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोहाली स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने पहलवान से पुलिसकर्मी और फिर ‘मादक.