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Restrictive orders in Faridkot until October 3 : फरीदकोट। जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जिले में कई प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश 3 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री और बिना मंजूरी.