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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की आलोचना करते हुए कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार का समय आ गया है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति देखे बिना सभी को मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव से जुड़ी याचिका.